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स्कूल की नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई 6 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा

31 Oct 2026

स्कूल की नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई 6 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा

माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बलौदाबाजार श्री गिर्जेश प्रताप सिंह द्वारा पारित किया गया दण्डादेश

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा की गई सूक्ष्म एवं साक्ष्य-आधारित विवेचना के परिणामस्वरूप आरोपी को मिला कड़ा कानूनी दंड

महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्याय सुनिश्चित

​बलौदाबाजार l पुलिस द्वारा जिले में महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने तथा अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना पलारी क्षेत्र अंतर्गत शासकीय स्कूल की नाबालिग बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ व गंभीर लैंगिक अपराध के प्रकरण में पुलिस की बारीकी से की गई विवेचना और न्यायालय में प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों के आधार पर माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), बलौदाबाजार द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी शिक्षक को दोषसिद्ध करार दिया गया है।  

​पुलिस विवेचना एवं कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण:
1. ​प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) एवं पंजीयन: दिनांक 10.02.2025 को प्रार्थिया द्वारा थाना पलारी में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि थाना पलारी क्षेत्र अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ आरोपी शिक्षक तिलक राम वर्मा द्वारा स्कूल की नाबालिग छात्राओं को बुरी नियत से छूकर अश्लील हरकत एवं छेड़छाड़ किया जाता है। मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए थाना पलारी में अपराध क्र. 58/2025, धारा 74,75(1) (BNS) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8,9(f) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।  
2. त्वरित गिरफ्तारी एवं साक्ष्य संकलन: विवेचना के दौरान पलारी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 10.02.2025 को ही आरोपी शिक्षक को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। घटना स्थल का नक्शा तैयार कर, पीड़िताओं, गवाहों के कथन तथा वैज्ञानिक एवं स्वतंत्र साक्ष्य संकलित किए गए।  
3. ​कथन एवं धाराओं का विस्तार: पीड़िताओं के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत कथन कराए गए तथा प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) का भी समावेश किया गया। पीड़िता की आयु की पुष्टि हेतु स्कूल का दाखिल-खारिज रजिस्टर जप्त किया गया।  

​अभियोग पत्र एवं न्यायालयीन परीक्षण: थाना पलारी में पदस्थ प्रकरण के जांच एवं विवेचना अधिकारी सहायक उप निरीक्षक राजेश सेन द्वारा संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर दिनांक 05.04.2025 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक की मौजूदगी में महत्वपूर्ण गवाहों, चिकित्सकीय साक्ष्यों व पुलिस विवेचक के विधिवत परीक्षण से अभियोजन पक्ष को मजबूती मिली।  

​माननीय न्यायालय का निर्णय एवं सजा:- ​माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बलौदाबाजार श्री गिर्जेश प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 30.10.2026 को पारित निर्णय में पुलिस द्वारा प्रस्तुत अकाट्य साक्ष्यों को आधार बनाते हुए आरोपी को निम्नलिखित धाराओं में दोषी ठहराया गया है:  
1. ​धारा 74 BNS (09 बार): 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500/- प्रति अर्थदंड (कुल ₹4,500), अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।  
2. ​धारा 09(f)/10 पॉक्सो एक्ट (09 बार): 06 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000/- प्रति अर्थदंड (कुल ₹9,000), अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
(नोट: आरोपी पर अधिरोपित समस्त सजाएं साथ-साथ चलेंगी)

​दण्डित आरोपी- तिलक राम वर्मा पिता मोतीलाल वर्मा ​उम्र: 55 वर्ष  ​निवासी: ग्राम सरसेनी, थाना सुहेला, वर्तमान निवासी बघेल कॉलोनी पलारी, थाना पलारी