बलौदाबाजार। मंगलम कॉलोनी में भवन स्वामी के नल कनेक्शन काटे जाने का मामला अब न्यायालय तक पहुंच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, चैनु राम साहू के आवास की पानी सप्लाई बंद किए जाने के बाद उन्होंने अधिवक्ता सतीश चंद्र श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। मामले में न्यायालय ने पानी की आवश्यकता को देखते हुए नल कनेक्शन तत्काल जोड़ने का आदेश दिए जाने की बात सामने आई है।
बताया गया कि मंगलम कॉलोनी के भवन स्वामी चैनु राम साहू के आवास का नल कनेक्शन काट दिए जाने से घर में निस्तार एवं पेयजल की आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित हो गई थी। इस संबंध में चैनु राम साहू ने सिटी कोतवाली बलौदाबाजार में लिखित शिकायत भी की थी।
पानी की समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आवेदन में कॉलोनी से जुड़े नितेश शर्मा एवं प्रकाश तिवारी के विरुद्ध आदेशात्मक व्यादेश की मांग की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा नल कनेक्शन जोड़कर पानी की सुविधा बहाल करने संबंधी आदेश दिए जाने की जानकारी सामने आई है।
पहले भी पहुंच चुका है मामला हाईकोर्ट
आवेदक के अनुसार, इससे पहले भी वर्ष 2021 में उसके आवास की पानी सप्लाई बाधित की गई थी। उस समय मामला माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर तक पहुंचा था और 8 अक्टूबर 2021 को पारित आदेश में पानी की आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए गए थे।
आवेदक का कहना है कि मेंटेनेंस या अन्य शुल्क को लेकर कोई विवाद हो तो उसका समाधान कानूनी माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन इसके कारण किसी परिवार की पेयजल एवं निस्तार जैसी मूलभूत सुविधा बंद नहीं की जानी चाहिए।