थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने ग्राम अर्जुनी स्थित जय जगन्नाथ यूरिया पानी एवं ग्रिसिंग सेंटर में टाटा मोटर्स एवं गल्फ ऑयल ब्रांड के नकली उत्पाद विक्रय की सूचना पर विधिवत कार्यवाही की
बलौदाबाजार l जिले के भाटापारा ग्रामीण थाना अंतर्गत अर्जुनी में आरोपी द्वारा निजी आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वास्तविक उत्पाद ऐके समान पैकिंग एवं ब्रांड नाम वाले नकली मोबिल/आयल उत्पादों का विक्रय किया जा रहा था l पुलिस कार्यवाही में 1 आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से टाटा मोटर्स एवं गल्फ ऑयल के नाम से तैयार नकली उत्पादों की कुल 246 नग सीलबंद डिब्बे बरामद की गई। जप्त नकली उत्पादों की कुल कीमत ₹4,30,500 है, प्रकरण में BNS की धारा 318(4) कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 सहित विभिन्न धाराओं के तहत की गई कार्यवाही l
मामला इस प्रकार है कि दिनांक 11.08.2026 को थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस को EIPR India Pvt. Limited के अधिकृत प्रतिनिधियों से नकली मोबिल/आयल विक्रय की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा तत्काल वैधानिक कार्यवाही की गई।
दिनांक 11.08.2026 को प्रार्थी शनि घोष द्वारा थाना भाटापारा ग्रामीण में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि वह EIPR India Pvt. Limited में प्रतिनिधि के पद पर कार्यरत है तथा EIPR India Pvt. Limited द्वारा अपने उत्पादों की नकल करने एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु अधिकृत है।
प्रार्थी को प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम अर्जुनी स्थित जय जगन्नाथ यूरिया पानी एवं ग्रिसिंग सेंटर में EIPR India Pvt. Limited के टाटा मोटर्स एवं गल्फ ऑयल ब्रांड के नकली उत्पादों का विक्रय किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई। सूचना पर थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके पर जांच एवं आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया।
प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने पर थाना भाटापारा ग्रामीण में अपराध क्र. 451/2026 धारा धारा 63,65 कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 104 तथा धारा 318(4),347,349,350(2) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी दिनेश रजक को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)- आरोपी दिनेश रजक द्वारा निजी आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से EIPR India Pvt. Limited के ब्रांड के नाम, पैकेजिंग एवं पहचान से मिलते-जुलते नकली टाटा मोटर्स एवं गल्फ ऑयल उत्पादों का विक्रय किया जा रहा था, जिससे वास्तविक उत्पाद के संबंध में भ्रम उत्पन्न होने तथा कंपनी को आर्थिक क्षति पहुंचने की स्थिति निर्मित हो रही थी।
घटना स्थल- जय जगन्नाथ यूरिया पानी एवं ग्रिसिंग सेंटर ग्राम अर्जुनी थाना भाटापारा ग्रामीण
आरोपी का नाम- दिनेश रजक पिता अशोक रजक उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मुढीपार (रवान) थाना सिटी कोतवाली
1. टाटा मोटर्स डीज़ल एग्जॉस्ट फ्लूइड (20 लीटर सीलबंद): 149 नग
2. गल्फ आयल लुब्रिकेंट डेफ (20 लीटर सीलबंद): 97 नग
3. कुल जप्त मात्रा: 246 सीलबंद डिब्बे
4. कुल कीमती ₹4,30,500
उक्त कार्यवाही में थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस टीम द्वारा सूचना प्राप्त होने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर जांच, नकली उत्पादों की जप्ती, आरोपी की गिरफ्तारी एवं आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। प्रकरण में पुलिस टीम द्वारा विवेचना एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई निरंतर की जा रही है।
बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की अपील - बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस आम नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील करती है कि किसी भी ब्रांड के नकली अथवा संदिग्ध उत्पादों की बिक्री या भंडारण की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। उपभोक्ता भी उत्पाद खरीदते समय उसकी पैकेजिंग एवं प्रामाणिकता की जांच करें। नकली उत्पादों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।