बलौदाबाजार | दिनांक 26.10.2026 माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिपालन में एवं माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार "सुरक्षित बचपन अभियान" के तहत जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलौदाबाजार के माननीय अध्यक्ष श्रीमती विनीता वार्नर एवं सचिव श्री आलोक पाण्डेय के मार्गदर्शन में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत कुल 60 विद्यालयों का चयन कर दिनांक 26.10.2026 से 31.10.2026 तक निरंतर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अभियान के प्रथम दिवस आज दिनांक 26.10.2026 को जिले के विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । न्यायिक अधिकारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिश्रामपुर (सिमगा) में श्रीमती योगिता जांगड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अहिल्या इंटरनेशनल स्कूल, लाहोद (लवन) में कुमारी श्रेया उरमालिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोहतरा (कसडोल) में सुश्री श्वेता मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, भारती विद्यापीठ स्कूल, रवान (भाटापारा) में कुमारी सारिका नंदे, न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल, बलौदाबाजार में कुमारी पूजा चंद्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबुजा विद्या पीठ रवान में माननीय श्री विवेक गर्ग, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा शिविरों में उपस्थित छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं अभिभावकों को पोक्सो अधिनियम, साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा अधिनियम, यातायात नियम, बाल अपराध, बाल श्रम निषेध, गुड टच-बैड टच, शिक्षा का अधिकार अधिनियम सहित बच्चों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में विस्तृत एवं सरल भाषा में जानकारी प्रदान की गई। बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण या असुरक्षा की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर एवं 15100 नालसा हेल्पलाइन पर संपर्क करने हेतु प्रेरित किया गया। उक्त शिविरों में पैरा लीगल वालंटियर्स एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/शिक्षकगण भी उपस्थित रहे।