कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कसडोल की पूर्व प्रभारी अधीक्षिका
रीना कट्टकवर का हुआ निलंबन
बलौदाबाजार। लगातार चर्चाओं में रही कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कसडोल की पूर्व प्रभारी अधीक्षिका एवं सहायक शिक्षक (एल.बी.) रीना कट्टकवर को वित्तीय अनियमितता और शासकीय नियमों के उल्लंघन के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर द्वारा की गई है जिसका आदेश भी जारी हो गया है। उक्त निलंबन आदेश के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कसडोल की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि रीना कट्टकवर ने अपने कार्यकाल के दौरान समग्र शिक्षा के नियमों के विपरीत मानसेवी कर्मचारियों की नियुक्ति की तथा उनके नाम पर मानदेय के अतिरिक्त पीएफएमएस (PFMS) के माध्यम से कथित रूप से गलत भुगतान कराया। इसके अलावा वस्तु क्रय में भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया तथा कई मामलों में टीडीएस और जीएसटी कटौती भी नहीं की गई। पूरे मामले की पुष्टि अन्य जानकारी लेकर आगामी अंक में की जा सकती है l फिलहाल आदेश में आर्थिक अनियमितता एवं शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही के तहत कार्यवाही का उल्लेख है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9(1) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कसडोल निर्धारित किया गया है। उक्त मामले को उजागर करने की मुख्य भूमिका पूर्व पार्षद राजेश कनौजे की रही l