बलौदाबाजार । शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर नियंत्रण के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना पलारी पुलिस की कार्रवाई के बाद अनावेदक सत्यप्रकाश घृतलहरे के विरुद्ध बाउंड ओवर की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर ₹10,000 के बंधपत्र को जप्त (Bond Down) करने का आदेश जारी किया गया है।
पुलिस के अनुसार, थाना पलारी के इस्तगासा क्रमांक 170/2026 के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी पलारी द्वारा 25 मई 2026 को सत्यप्रकाश घृतलहरे, पिता कृष्ण कुमार, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम खम्हरिया, थाना पलारी से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए BNSS की धारा 126 के तहत ₹10,000 का बंधपत्र निष्पादित कराया गया था।
इसके बाद बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर थाना पलारी द्वारा न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कारण बताओ नोटिस के जवाब को असंतोषजनक पाए जाने पर SDM पलारी न्यायालय ने BNSS की धारा 135(3) के तहत ₹10,000 के बंधपत्र को जप्त (Bond Down) करने का आदेश जारी किया।
पुलिस के मुताबिक, बंधपत्र जप्ती की राशि जमा नहीं करने पर BNSS की धारा 491(2) के तहत इसकी वसूली भू-राजस्व की भांति की जाएगी। वहीं शांति बंधपत्र के उल्लंघन के मामले में BNSS की धारा 141(1)(ख) के तहत गिरफ्तारी कर बंधपत्र की शेष अवधि तक कारागार में निरुद्ध किए जाने की पृथक कार्रवाई की जा रही है।
बलौदाबाजार शहर में भी तीन लोगों पर बॉन्ड की कार्रवाई प्रक्रिया में
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिटी कोतवाली बलौदाबाजार द्वारा 19 अगस्त 2026 को नगर के राजेश मिश्रा, ऋषि शुक्ला और आशीष शुक्ला के विरुद्ध भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार, तीनों के विरुद्ध ₹1-1 लाख के बॉन्ड/बंधपत्र की कार्रवाई के लिए BNSS की धारा 126 एवं 135 के तहत इस्तगासा कार्यपालिक दंडाधिकारी, तहसील बलौदाबाजार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
बताया गया है कि तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण में विधिवत कार्रवाई की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। हालांकि, इस मामले में अंतिम आदेश संबंधित कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा पारित किया जाना बाकी है।
पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने या बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।