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बलौदाबाजार

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना से गांजा तस्कर को हुई 7 साल की सजा और 50,000 अर्थदंड

01 Sep 2026

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही से अवैध गांजा तस्करी के आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹50,000 अर्थदंड से किया गया दंडित

पुलिस की सतर्कता, सटीक मुखबिर तंत्र और त्वरित घेराबंदी से रंगे हाथ पकड़ा गया था उड़ीसा का अंतरराज्यीय शातिर तस्कर

भाटापारा शहर पुलिस की मजबूत विवेचना तथा ठोस साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने सुनाया फैसला

आरोपी के कब्जे से जप्त हुआ था 17.060 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा

बलौदाबाजार l बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध न केवल त्वरित कार्यवाहियां की जा रही हैं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण विवेचना के जरिए उन्हें अदालतों से सख्त सजा भी दिलाई जा रही है। इसी कड़ी में माननीय विशेष न्यायाधीश (NDPS Act) बलौदाबाजार श्रीमती संगीता नवीन तिवारी के न्यायालय ने भाटापारा शहर पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना व अकाट्य साक्ष्यों के आधार पर गांजा तस्करी के आरोपी शिबा रायता को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सटीक मुखबिर तंत्र और पुलिस की साहसिक घेराबंदी :- दिनांक 08.06.2025 को थाना भाटापारा शहर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक कुलमणी बारीक को विश्वसनीय मुखबिर से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि उड़ीसा से जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए मादक पदार्थ गांजा लेकर अंतरराज्यीय तस्कर भाटापारा आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए तत्काल रणनीति बनाई। कानून के सभी प्रावधानों (NDPS Act) का कड़ाई से पालन करते हुए पुलिस टीम ने स्टेशन रोड स्थित मस्जिद व हनुमान मंदिर अंडरब्रिज के पास घेराबंदी की। पुलिस की मुस्तैदी देख तस्करों में भगदड़ मच गई, लेकिन मुस्तैद जवानों ने दौड़ाकर मुख्य आरोपी शिबा रायता को ट्रॉली सूटकेस व बैग सहित मौके पर ही धर दबोचा।

व्यावसायिक एवं मजबूत विवेचना का उदाहरण :- आरोपी के कब्जे से भूरे रंग के सेलो टेप में लपेटा हुआ 17.060 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी के बाद भाटापारा शहर पुलिस ने प्रकरण की हर एक कड़ी को वैज्ञानिक व विधिक तरीके से जोड़ा:

विधिक नियमों का शत-प्रतिशत पालन :- तलाशी, जब्ती, समरस पंचनामा एवं तौल कार्यवाही (इलेक्ट्रॉनिक तराजू से सत्यापन) की संपूर्ण प्रक्रिया गवाहों के समक्ष पारदर्शी तरीके से पूरी की गई।

डिजिटल फॉरेंसिक साक्ष्य :- आरोपी के पास से बरामद मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच के जरिए तस्करी नेटवर्क के साक्ष्य संकलित किए गए।

समयबद्ध चालान प्रस्तुत करना :- पुलिस टीम ने निष्पक्षता व तत्परता दिखाते हुए सभी स्वतंत्र गवाहों के बयान एवं फॉरेंसिक रिपोर्ट एकत्रित कर माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।

सख्त सजा का निर्णय- (विशेष प्रकरण NDPS क्र. 16/2025):- माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक संतोष कुमार कन्नौजे द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा विवेचना अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक कुलमणी बारीक द्वारा जुटाए गए मजबूत साक्ष्यों के आधार पर माननीय विशेष न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 20(b)(ii)(B) NDPS Act के तहत दोषी पाया गया।

दोषसिद्ध आरोपी:- शिबा रायता पिता प्रताप रायता, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम भालीपंक, पंचायत चांदीपुट, थाना मोहना, जिला गजपति (उड़ीसा)

दंड का विवरण:- 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹50,000 अर्थदंड (अर्थदंड न पटाने पर 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास)।