बलौदाबाजार। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बलौदाबाजार की न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी राकेश कुमार गुप्ता को दोषसिद्ध करते हुए 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को परिवादी को 7 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में अदा करने का भी आदेश दिया है।
मामला परिवाद प्रकरण क्रमांक 678/2025, पंकज यदु विरुद्ध राकेश कुमार गुप्ता से संबंधित है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले के अनुसार परिवादी पंकज यदु द्वारा 7 लाख रुपये की राशि उधार दिए जाने का कथन किया गया था। इसके भुगतान के लिए आरोपी द्वारा जारी चेक क्रमांक 474092, दिनांक 30 जून 2025, बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण अनादरित हो गया।
चेक अनादरित होने के बाद परिवादी की ओर से 28 जुलाई 2025 को वैधानिक नोटिस भेजा गया। न्यायालय के अभिलेख के अनुसार नोटिस प्राप्त करने से इनकार किए जाने के बाद परिवादी ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान चेक, बैंक रिटर्न मेमो, वैधानिक नोटिस सहित अन्य दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। आरोपी ने चेक एवं उस पर अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की। न्यायालय ने साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों का परीक्षण करने के बाद धारा 118 एवं 139, परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत उत्पन्न वैधानिक अनुमान को अप्रतिखंडित माना और आरोपी को धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत दोषसिद्ध किया।
न्यायालय ने आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास के साथ 7 लाख रुपये प्रतिकर परिवादी को अदा करने का आदेश दिया है। निर्धारित अवधि में प्रतिकर राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त एक माह के साधारण कारावास का प्रावधान भी आदेश में किया गया है।