बलौदाबाजार | माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देश एवं माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के आदेश के अनुपालन में "सुरक्षित बचपन अभियान" के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलौदाबाजार द्वारा जिले के 60 चयनित विद्यालयों में दिनांक 26.10.2026 से 31.10.2026 तक विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।उक्त अभियान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती विनीता वार्नर एवं सचिव श्री आलोक पाण्डेय के निर्देशन में संचालित है।इसी क्रम में अभियान के दूसरे दिन आज दिनांक 27.10.2026 दिन मंगलवार को न्यायिक अधिकारियों की टीम द्वारा विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में पहुंचकर छात्र-छात्राओं को जागरूक किया गया। सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल में श्रीमती संगीता नवीन तिवारी प्रथम जिला अपर सत्र न्यायाधीश, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ पंचम दीवान कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में श्री अशोक कुमार लाल अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा, सरस्वती शिशु मंदिर माध्यमिक शाला बलौदाबाजार एवम शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल चिखली में श्री आलोक पांडेय न्यायिक मजिस्ट्रेट वरिष्ठ श्रेणी, चक्रपाणि शुक्ला बहुउद्देशिय हायर सेकेंडरी स्कूल में श्री प्रशांत कुमार भास्कर न्यायिक मजिस्ट्रेट वरिष्ठ श्रेणी, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ हायर सेकेंडरी स्कूल बलौदाबाजार में श्रीमती काम्या अय्यर, शासकीय हाई स्कूल गांधी चौक बलौदाबाजार में श्री द्विजेन्द्र नाथ ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट, शासकीय बहुउद्देशिय हायर सेकेंडरी स्कूल भाटापारा में शिविर आयोजित कर बच्चों को -लैंगिक अपराधों से संरक्षण (पोक्सो अधिनियम),साइबर अपराधों से बचाव व सुरक्षित इंटरनेट उपयोग,बाल श्रम एवं बाल अपराध की रोकथाम,गुड टच एवं बैड टच में अंतर,यातायात नियमों का पालन तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सरल एवं बोधगम्य भाषा में जानकारी दी गई।साथ ही बच्चों को असुरक्षित महसूस होने अथवा किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में तत्काल सहायता हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं नालसा हेल्पलाइन 15100 के उपयोग के संबंध में बताया गया।सभी कार्यक्रमों में संबंधित न्यायालयों के पैरा लीगल वालंटियर्स एवं विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण व बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।