बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की ठोस विवेचना एवं प्रभावी पैरवी लाई रंग: गांजा तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
माननीय विशेष न्यायालय (NDPS Act) बलौदाबाजार ने सुनाया फैसला; अभियुक्त पर ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) का अर्थदंड भी लगाया!
कार क्र. (MP 19 CA 9503) में 53.100 किग्रा अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी करते पकड़ा गया था सतना (म.प्र.) का आरोपी
पुलिस द्वारा पेश किए गए अकाट्य साक्ष्यों पर माननीय न्यायालय की मुहर
नशे के कारोबारियों के विरुद्ध बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस का कड़ा संदेश: बख्शे नहीं जाएंगे मादक पदार्थों के तस्कर!
बलौदाबाजार l जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री पर पूर्णतः अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक गौरव राय (IPS) के निर्देशन में चलाए जा रहे 'जीरो टॉलरेंस' अभियान के तहत थाना गिधौरी पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई व न्यायालय में प्रस्तुत अकाट्य साक्ष्यों के आधार पर मादक पदार्थ के एक बड़े तस्कर को कठोर सजा दिलाई गई है। माननीय विशेष न्यायालय (NDPS Act) बलौदाबाजार (पीठासीन अधिकारी– संगीता नवीन तिवारी) द्वारा निर्णय दिनांक 08.08.2026 को सुनाते हुए आरोपी कृष्णेन्द्र उर्फ कन्हैया त्रिपाठी को NDPS Act की धारा 20(ii)(C) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
घटना का विवरण एवं पुलिस की कार्रवाई: दिनांक 21.01.2024 को थाना गिधौरी में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक चार पहिया वर्ना कार (रजिस्ट्रेशन नंबर MP 19 CA 9503) में भारी मात्रा में अवैध गांजा भरकर भटगांव की ओर से गिधौरी होते हुए कसडोल की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा नवीन अमलीडीह रोड के पास घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर कार चालक वाहन को तेजी से भगाते हुए पत्थर के ढेर के पास खड़ा कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर कार की डिग्गी से कुल 53 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। कार व गांजे को विधिवत जप्त कर अपराध क्रमांक 20/2024 पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी:- मामले में लगातार पतासाजी करते हुए पुलिस ने वाहन स्वामी एवं कड़ाई से की गई जांच के आधार पर आरोपी कृष्णेन्द्र उर्फ कन्हैया त्रिपाठी को गिरफ्तार किया। थाना गिधौरी पुलिस द्वारा प्रकरण में संपूर्ण साक्ष्य संकलन एवं सूक्ष्म विवेचना के पश्चात चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री संतोष कुमार कन्नौजे द्वारा प्रभावी पैरवी की गई तथा प्रकरण की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक प्रकाश जांगड़े एवं नेहरू राम साहू द्वारा की गई।
न्यायालय का फैसला: माननीय न्यायालय ने पाया कि आरोपी से जप्त गांजा वाणिज्यिक मात्रा (20 किग्रा) से दोगुने से भी अधिक (53.100 किग्रा) था। उभयपक्ष के तर्कों एवं पुलिस द्वारा पेश किए गए ठोस व तकनीकी साक्ष्यों को सही मानते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विशेष प्रकरण (NDPS Act) क्र.: 02/2025 (अपराध क्रमांक- 20/2024)
निर्णय दिनांक: 08 अगस्त 2026
आरोपी- कृष्णेन्द्र उर्फ कन्हैया त्रिपाठी (उम्र 20 वर्ष, निवासी- डाम्हा, थाना नागौद, जिला- सतना, मध्य प्रदेश)