बलौदाबाजार प्रेस क्लब
छत्तीसगढ़ अपराध देश - विदेश राजनीति बलौदाबाजार
🌎 Breaking
🔴 एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लास वर्ल्ड स्कूल की छात्रा कुंजल साहू ने स्टेट कराटे चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक 🔴 बड़े सट्टा खाईवालों पर पुलिस की कथित मेहरबानी! जिला मुख्यालय में फल-फूल रहा सट्टे का कारोबार, कार्रवाई पर उठ रहे सवाल 🔴 लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा 🔴 बलौदाबाजार की सुरभि सेन राज्यपाल के हाथों स्वर्ण पदक से हुई सम्मानित 🔴 छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में वन्यजीव छायाकार हेमंत वर्मा सम्मानित 🔴 दीपावली पर्व पर सुचारू यातायात व्यवस्था की मांग को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सेन एवं प्रतिनिधि मंडल ने एसपी को सौंपा ज्ञापन 🔴 वेदांता पब्लिक स्कूल गिधौरी में बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस का विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित 🔴 15 नवम्बर से जिले के 181 उपार्जनन केंद्रों मे होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 🔴 दीपावली की लोकपरंपरा : सुआ नृत्य-गान की घटती रंगत, कभी हर गली में गूंजता था गीत 🔴 धनतेरस-दीपावली से पहले गांधी चौक की तस्वीर ने खोली सफाई व्यवस्था की पोल एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लास वर्ल्ड स्कूल की छात्रा कुंजल साहू ने स्टेट कराटे चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक बड़े सट्टा खाईवालों पर पुलिस की कथित मेहरबानी! जिला मुख्यालय में फल-फूल रहा सट्टे का कारोबार, कार्रवाई पर उठ रहे सवाल लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा बलौदाबाजार की सुरभि सेन राज्यपाल के हाथों स्वर्ण पदक से हुई सम्मानित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में वन्यजीव छायाकार हेमंत वर्मा सम्मानित दीपावली पर्व पर सुचारू यातायात व्यवस्था की मांग को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सेन एवं प्रतिनिधि मंडल ने एसपी को सौंपा ज्ञापन वेदांता पब्लिक स्कूल गिधौरी में बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस का विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित 15 नवम्बर से जिले के 181 उपार्जनन केंद्रों मे होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी दीपावली की लोकपरंपरा : सुआ नृत्य-गान की घटती रंगत, कभी हर गली में गूंजता था गीत धनतेरस-दीपावली से पहले गांधी चौक की तस्वीर ने खोली सफाई व्यवस्था की पोल
बलौदाबाजार

​बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की प्रभावी एवं उत्कृष्ट जांच विवेचना से आर्म्स एक्ट के आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से किया गया दंडित

25 Oct 2026

​बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की प्रभावी एवं उत्कृष्ट जांच विवेचना से आर्म्स एक्ट के आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से किया गया दंडित

पलारी बस स्टैंड में धारदार कत्ता लहराकर आतंक फैलाने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए किया गया था गिरफ्तार

घटनास्थल की त्वरित तस्दीक, जप्त हथियार की माप, और पुख्ता साक्ष्यों की वैज्ञानिक श्रृंखला के आधार पर पुलिस ने माननीय न्यायालय में पेश किए अकाट्य सबूत

सार्वजनिक स्थलों पर हथियार लेकर आम नागरिकों में भय पैदा करने वाले अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की सख्त और पेशेवर कानूनी कार्रवाई को माननीय न्यायालय ने ठहराया सही

​बलौदाबाजार l बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ रखने, सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लहराकर दहशत फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध त्वरित, निष्पक्ष व वैज्ञानिक अनुसंधान करने तथा न्यायालयीन प्रकरणों में पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत कर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना पलारी क्षेत्र के एक आपराधिक मामले में पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।  

पुलिस की त्वरित जांच एवं विवेचना का क्रम:
1. ​घटना की सूचना और त्वरित बल प्रेषण: दिनांक 24.10.2025 को समाधान सेल (दृष्टि हेल्पलाइन) के माध्यम से थाना पलारी पुलिस को सूचना मिली कि बस स्टैंड पलारी में एक व्यक्ति अपने हाथ में धारदार कत्ता लेकर आने-जाने वाले राहगीरों को डरा-धमका रहा है। सूचना पर तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना पलारी पुलिस टीम मौके पर रवाना किया गया।  
2. ​घेराबंदी एवं तस्दीक: पुलिस टीम ने बस स्टैंड पहुंचकर सूचना के आधार पर संदेही को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम संतोष साहू (निवासी बजरंग चौक, बस स्टैंड पलारी) बताया।  
3. ​साक्ष्य संकलन एवं जब्ती की वैज्ञानिक प्रक्रिया: मौके पर स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में आरोपी के हाथ से जप्त किए गए हथियार की विधिवत माप की गई। जप्तशुदा लोहे के धारदार कत्ते की कुल लंबाई 27 सेमी, फल की लंबाई 6 सेमी तथा चौड़ाई 2 सेमी पाई गई। हथियार को गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त किया गया।  
4. ​वैधानिक एवं तकनीकी अनुसंधान: प्रावधानों के उल्लंघन पर आरोपी के विरुद्ध थाना पलारी में अपराध क्र. 431/2025 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में जांच एवं विवेचना अधिकारी प्रधान आरक्षक नरेश खूंटे द्वारा घटनास्थल का मुआयना, नजरी नक्शा तैयार करने, गवाहों के कथनबद्ध करने तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।  

​न्यायिक निर्णय एवं सजा:- 
1. माननीय न्यायालय (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलौदाबाजार) के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा पुलिस जांच के दौरान जुटाए गए सभी वैज्ञानिक व मौखिक साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया। ​
2. अदालत ने पुलिस की विवेचना को त्रुटिरहित और पुख्ता पाते हुए आरोपी संतोष साहू को आयुध अधिनियम की धारा के अंतर्गत दोषी करार दिया।  
3. माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 02 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹500/- के अर्थदंड (व्यतिक्रम होने पर अतिरिक्त साधारण कारावास) से दंडित किया गया है।  

​दण्डित आरोपी:- ​संतोष साहू पिता गोपाल साहू, उम्र 48 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 14, बजरंग चौक, बस स्टैंड पलारी, थाना पलारी